बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल के दाैरान छात्राओं से अश्लील हरकत करने पर झालावाड़ के व्याख्याता कुंजबिहारी आंजना को कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 9 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
झालावाड़ की पचपहाड़ के बकानीखुर्द निवासी आरोपी व्याख्याता को नैनवां के सीनियर सैकंडरी स्कूल में वर्ष-2016 में 12वीं भूगोल का प्रैक्टिकल लेने के लिए लगाया गया था। प्रैक्टिकल के दौरान शिक्षक ने छात्राओं से अश्लील हरकत-छेड़छाड़ की। अभिभावकों के विरोध के बाद प्राचार्य ने व्याख्याता के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया। अब बूंदी के पॉक्सो एक्ट क्रम संख्या-2 के न्यायाधीश अरुणकुमार जैन ने सोमवार को खुले कोर्ट में यह फैसला सुनाया।
भवानीमंडी थाना इलाके के बकानीखुर्द निवासी सुनेल के राजकीय सीनियर सैकंडरी स्कूल में व्याख्याता आंजना को अदालत ने छेड़छाड़, 9/10 व 11/12 सहित सभी धाराओं में दोषी पाया। धारा 354 ए में 5 साल की साधारण कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 9/10 पोक्सो एक्ट में 5 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 11/12 पोक्सो एक्ट में 2 साल की साधारण कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।